
नई दिल्ली : #FarmersProtest : सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने मंगलवार को किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता को अर्जी वापस लेने को कहा. याचिका में केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों पर गम्भीरता से विचार करने, दिल्ली की सीमाओं से बैरिकेड हटाने, किसानों को दिल्ली आने या प्रदर्शन करने से न रोकने, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल न करने, किसानों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई या मौत की जांच करने और मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई थी.
याचिका को खारिज करते हुए एक तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि यह एक संजीदा मामला है और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स या पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ऐसी याचिका दाखिल नहीं करनी चाहिए. खंडपीठ ने यह भी कहा कि यह मामला अब हाई कोर्ट में पेडिंग है और याचिकाकर्ता हाई कोर्ट (#HighCourt) के सामने अपनी बात रख सकते हैं.
याचिका को एग्नोस्टोस थियोस नाम के एक व्यक्ति ने दायर किया था, जिसका दावा है कि वह एक विश्वविद्यालय के शोधार्थी है. उन्होंने अपनी याचिका में केन्द्र सरकार के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकारों के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (#NHRC) को भी पक्षकार बनाया था.


