
नई दिल्ली : #Delhi_Police_ Commissioner : दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिल्ली के नई दिल्ली और मध्य जिलों में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दिया गया है।
क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
दिल्ली में कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में विरोध, प्रदर्शन और अभियान आयोजित करने का आह्वान किया है, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति संवेदनशील हो गई है। इसके अलावा, वक्फ संशोधन विधेयक और सदर बाजार क्षेत्र में शाही ईदगाह के मुद्दे को देखते हुए सांप्रदायिक माहौल भी फैल सकता है। एमसीडी स्थायी समिति के चुनावों का राजनीतिक मुद्दा और डीयूएसयू चुनावों के परिणामों की घोषणा लंबित होना भी एक बड़ा कारण है।
प्रतिबंध की विस्तृत जानकारी
इस प्रतिबंध के तहत:
- – पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं हो सकेगा।
- आग्नेयास्त्र, बैनर, तख्तियां, लाठी, भाले, तलवार, डंडे, ईंट-पत्थर आदि लेकर चलना प्रतिबंधित होगा।
- किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना देना प्रतिबंधित होगा।
- इसका उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।
दिल्ली पुलिस आयुक्त का बयान
पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि यह प्रतिबंध दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उन्होंने जनता से सहयोग करने की अपील की है।
प्रतिबंध की जानकारी का प्रसार
इस प्रतिबंध की जानकारी जनता को प्रेस के माध्यम से दी जाएगी और इसकी प्रतियां सभी डीसीएसपी/अतिरिक्त डीसीएसपी/एसीएसपी, तहसील कार्यालयों, सभी पुलिस स्टेशनों और एनडीएमसी/एमसीडी/पीडब्ल्यूडी/डीडीए/दिल्ली कैंट बोर्ड आदि के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाएंगी।



