

नई दिल्ली : पिछले साल यमुनापार नार्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दंगों की बड़ी साजिश में शामिल मामले मे दिल्ली कोर्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी. दिल्ली की एक अदालत यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपों से जुड़े दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। (एफआईआर 59/2020) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख से एक दिन पहले खालिद के वकील को जवाब दिया जाना है। उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस पेश हुए, जबकि राज्य के लिए विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद पेश हुए।
एफआईआर (59/2020) में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप हैं। आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न अपराधों के तहत भी आरोपित किया जाता है।
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