
नई दिल्ली : #Farmer protest 2.0: 21 फरवरी को किसानों के शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मार्च से पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हाई वे पर ट्रैक्टर्स से प्रदर्शन पर रोक लगा दी है । कोर्ट ने इसे वाहन अधिनियमों का उलंघन करार दिया है ।
वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है.
पंजाब के मुख्य सचिव से उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने को कहा.


