
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस फैसले पर कहा है कि वह अगले दो दिनों में दुकानों को खोले जाने को लेकर निर्णय लेंगे. अब जानिए, कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं…
गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी है. रिहायशी इलाकों व आसपास के मार्केट में मौजूद दुकानें खुलेंगी. ग्रामीण व अर्द्ध ग्रामीण इलाकों में सभी रजिस्टर्ड दुकानें खोली जा सकती हैं. शहरों में भी रिहायशी इलाकों में स्थित दुकानें खोली जा सकती हैं. सैलून खोले जा सकते हैं. शॉपिंग कॉम्पलेक्स में मौजूद सैलून नहीं खुलेंगे.
मॉल्स और सिनेमाघर बंद रहेंगे. मुंबई की बीकेसी मार्केट और दिल्ली की खान मार्केट, नेहरू प्लेस जैसे शॉपिंग कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे. नगर निगम क्षेत्र से बाहर आने वाले शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे. जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे. मॉल्स में शराब की दुकानें और बुटीक बंद रहेंगे.
जरूरी सामान के अलावा कुछ और ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगी कंपनियां

